गाड़ियों के इन पार्ट को मॉडिफाई करवाया तो देना पड़ सकता है भारी जुर्माना, चालान के साथ जेल का भी प्रावधान

हमने अक्सर देखा है कि लोग अपनी गाड़ियों को कई बार मॉडिफाई करवाते हैं जिसमें वह गाड़ियों में अपनी पसंद के कई तरह के चेंज करते हैं. वैसे तो गाड़ी को मॉडिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अपनी गाड़ी के कुछ ही पार्ट को संशोधित करवा सकते हैं?

बल्कि कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिन्हें यदि आप संशोधित करवाते हैं तो आप जुर्माने के हकदार हैं और आप को जेल भी हो सकती है. हालांकि लोग आमतौर पर भीड़ में अपनी गाड़ी को अलग दिखाना पसंद करते हैं ताकि उन्हें ज्यादा अटेंशन मिल सके.

लेकिन कई बार टशन के चक्कर में उन्हें भारी भरकम जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में हम आपको कुछ ऐसे नियम बनाने जा रहे हैं जिनका ध्यान रखते हुए आप जुर्माने से बच सकते हैं.

रंगीन ग्लास :–

यदि आप अपनी गाड़ी पर किसी भी तरह का कलरफुल ग्लास लगाते हैं तो यह यातायात नियमों के खिलाफ है. इस काम को करने पर ट्रैफिक पुलिस आपको आसानी से पकड़ लेती है और जुर्माना भी वसूल करती है. कानून के अनुसार यदि आप अपनी गाड़ी में पीछे की खिड़की के लिए कम से कम 75% दर्शियता वाला और साइड की खिड़की में 50% तक दर्शियता वाला कांच नहीं लगाते हैं तो आप जुर्माने के योग्य है.

फैंसी हॉर्न:–

कई बार आपने वाहनों में फैंसी हॉर्न बजते हुए सुना होगा. इस तरह के फैंसी सायरन और हॉर्न अगर किसी गाड़ी में लगा होता है तो वह गाड़ी जुर्माना वसूलने के योग्य है.

आपको बता दें कि इसके अलावा गाड़ियों में लगाने के लिए मिल रहे फैंसी साइलेंसर को लगवाना भी सख्त मना है. कई लोगों को लगता है कि उनकी गाड़ी से निकलने वाली आवाज उनकी गाड़ी को दूसरों से अलग बनाती है. लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा करने पर आपका चालान कट सकता है.

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