यातायात नियम: भारतीय यातायात नियमों के अनुसार कोई भी दो पहिया वाहन चलाते समय वाहन चालकों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है. यदि कोई भी सवारी बिना हेलमेट के ट्रैफिक पुलिस की गिरफ्त में आती है तो नियमों का उल्लंघन करने हेतु उनका जुर्माना लगाया जा सकता है.
लेकिन समय-समय पर इन ट्रैफिक नियमों में बदलाव भी होते हैं और इनका बदला हुआ स्वरूप अक्सर लोगों की पहुंच से दूर होता है. जिसके चलते कई बार लोग गलती कर बैठते हैं. ऐसे में एक बदलाव हेलमेट से संबंधित नियमों में भी हुआ है जिसके तहत कुछ शर्तों के साथ यदि आप हेलमेट पहने हुए भी पाए जाते हैं तो भी आपका चालान कट सकता है.
जानिए क्या है बदला हुआ नियम ?
मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार यदि आप दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनते हैं अथवा हेलमेट पहनते हैं और उसकी स्ट्रीप को लॉक नहीं करते हैं तो आपका चालान कटना वाजिब है. वही यदि आप बिना हेलमेट के पकड़े जाते हैं तो आपका ₹1000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
अगर आपने एक ऐसा हेलमेट पहना है जिस पर कोई भी आई एस आई मार्का नहीं है और उसका फ्रंट कांच भी नहीं है तो इस स्थिति में भी आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है. आपको बता दें कि नए संसोधित नियमों के अनुसार इन स्थितियों में आपका ₹2000 तक का चालान काटा जा सकता है.
क्यों आवश्यकता है इन नियमों की ?
ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि हेलमेट लगाया जाना वाजिब है लेकिन हेलमेट लगाए जाने के बाद भी इतने नियम शर्त क्यों है? आपको बता दें कि दोपहिया वाहनों पर यदि कोई वाहन चालक हेलमेट पहनता है तो किसी भी दुर्घटना में की स्थिति में उसकी सुरक्षा के मानक बढ़ जाते हैं.
लेकिन वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि कई वाहन चालक केवल जुर्माने से बचने के लिए हेलमेट पहनते हैं जो किसी भी प्रकार से सुरक्षित नहीं होते हैं. ये ऐसे हेलमेट है जो किसी भी दुर्घटना की स्थिति में आपकी रक्षा नहीं कर पाते हैं. ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने इन नियमों में कढ़ाई करने का फैसला लिया है ताकि लोग अपनी जिम्मेदारियों से रूबरू हो सकें.