अब गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे यात्रियों को भी लगाना होगा सीट बेल्ट : नहीं तो कटेगा भारी भरकम चालान

ट्रैफिक नियम : जब भी सीट बेल्ट का जिक्र होता है तो गाड़ी में बैठा चालक ही सीट बेल्ट का प्रयोग करता है. अन्य पीछे बैठे हुए लोग सीट बेल्ट का बहुतायत प्रयोग नहीं करते हैं. लेकिन आपको बता दें कि यातायात नियमों के अनुसार गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे यात्रियों को भी सीट बेल्ट पहनना आवश्यक होता है.

अधिकतर लोगों को इस नियम की जानकारी ही नहीं है अन्यथा कुछ लोगों को जानकारी है तो वे इसकी आनाकानी कर देते हैं. लेकिन न केवल जुर्माने के लिहाज से बल्कि सुरक्षा कारणों के चलते हर व्यक्ति को सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए. ताकि किसी भी दुर्घटना की परिस्थिति में सुरक्षा का बचाव किया जा सके.

आपको बता दें कि ऐसा ना करने पर आपको 1000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है. हालांकि ट्रैफिक पुलिस भी इस नियम में काफी बार ढील बरत देती है. लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस नियम को लेकर काफी सतर्क हो रही है. और विभिन्न स्थानों पर पीछे बैठे लोगों के सीट बेल्ट ना लगाए जाने की परिस्थिति में उनका जुर्माना काटा जा रहा है.

ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कमी लाने के प्रयास कर रही है. और इसी वजह से सरकार वाहन भी निर्माताओं के लिए कम से कम छह एयर बैग देने आवश्यक करने का प्रावधान भी करना चाहती है. हालांकि 8 यात्री वाले वाहनों में 6 एयरबैग का प्रावधान अक्टूबर महीने से ही लागू किया जा सकता है. क्योंकि एयरबैग हादसे के समय अचानक से खुल जाता है और यात्रियों को सीधी टक्कर से बचा लेता है ऐसे में यह सुरक्षा मानकों का पालन करता है.

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