जयपुर : चेन्नई और दिल्ली जैसे बड़े महानगरों की तर्ज पर अब राजधानी जयपुर में भी वाहन चालक अपना चालान वर्चुअल कोर्ट के जरिए भर सकेंगे. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि चालक को अब रोजाना कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. इस प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन कोर्ट के लिए आपको Vcourts.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा. जहां वाहन चालक अपने मोबाइल नंबर डालकर लॉग इन कर सकते हैं.
बता दें कि इसके अलावा यदि वाहन चालक अपने वर्चुअल कोर्ट से संतुष्टि प्राप्त नहीं करते हैं. तो वे रेगुलर कोर्ट भी जा सकते हैं. लेकिन वर्तमान समय में चालान कमिश्नरेट क्षेत्र में ही लागू की गई है. वर्चुअल कोर्ट में जुर्माना भरने हेतु आपको 60 दिन का समय मिलता है. यदि इस दरमियान भी जुर्माना नहीं भरा जाता है तब चालान रेगुलर कोर्ट में ट्रांसफर हो जाएगा.
यदि ये गलतियां की तो चालान केवल कोर्ट से छूटेंगे
अगर आप रेड लाइट जंप करते हैं या रॉन्ग साइड अपनी गाड़ी चलाते हैं, स्टॉपलाइट जंप करते हैं या फिर ओवरटेकिंग या फिर रश ड्राइविंग के दौरान ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं. तो ऐसी स्थिति में ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपका चालान वर्चुअल कोर्ट को भेजते हैं. जिसके बाद ही वाहन चालक के रजिस्टर नंबर पर चालान पहुंच जाता है.
यहां आपको बता दें कि वर्चुअल कोर्ट में धारा 185 और 207 के अंतर्गत चालान जमा नहीं किए जाते हैं. बाकी अन्य सभी प्रकार के चालान वर्चुअल कोर्ट में भेजे जाते हैं. यहां ट्रैफिक पुलिस द्वारा भेजे जाने वाले सभी चालान का विश्लेषण होता है. और उसके बाद ही कोर्ट निर्णय लेकर चालान की राशि रजिस्टर्ड वाहन के फोन नंबर पर भेज देती है.
