जयपुर : मुख्य निर्वाचन आयोग की और से नए युवा मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने को लेकर एक नया दिशा निर्देश जारी किया गया है. जिसके तहत 17 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के सभी युवा मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. ऐसे युवा जो वर्तमान में 17 साल के हो चुके हैं उन्हें अब मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए 1 जनवरी को 18 वर्ष पूरे होने का इंतजार नहीं करना है.
यानी ऐसे युवा अब 18 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले ही मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस विषय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया है कि यह भी कोई युवा 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूरा करता है. तो पहले उसे 1 जनवरी 2023 तक मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए इंतजार करना पड़ता था और उस वर्ष होने वाले चुनाव में अपने मत का प्रयोग भी नहीं कर सकता था.
लेकिन अब ऐसे युवा जो 18 वर्ष पूरे कर रहे हैं वह अपना पंजीकरण करा सकेंगे यानी वे मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. नाम जुड़वाने की तिथि अब वर्ष में चार बार होगी जिसमें एक अप्रैल, एक जुलाई, एक अक्टूबर, एक जनवरी को इसका आवेदन किया जा सकेगा.
प्रवीण गुप्ता ने आगे कहा कि नए मतदाता अपनी पहचान स्थापित करने के लिए अब पंजीकरण हेतु आधार नंबर दे सकते हैं. जिनके नाम पहले से ही मतदाता सूची में शामिल है वे भी 1 अगस्त से 31 मार्च 2023 तक अपने आधार नंबर वोटर id में अपडेट करवा सकते हैं. इसके लिए नया फॉर्म 6बी भरा जाएगा.
प्रवीण गुप्ता का कहना है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने की तथा संशोधन करने की विभिन्न पंजीकरण प्रक्रिया को यूजर फ्रेंडली और सरल बनाया है. नया फॉर्म अब 1 अगस्त 2022 से प्रभावी होंगे. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अगस्त के पहले महीने ही आवेदन कर दिए गए हैं. उन्हें दोबारा नए फॉर्म भरने की आवश्यकता भी नहीं है.