अब टिकट कैंसिल करने पर भी यात्रियों को देना होगा GST, ये नया नियम अब हो गया है लागू

कई बार हमें आपातकालीन यात्रा करनी पड़ती है लेकिन सीट फुल के चलते हमें ट्रेन में टिकट नहीं मिल पाती है विशेष के त्योहारों के सीजन में ट्रेन में टिकट बना काफी मुश्किल होता है क्योंकि इस समय बेहद आशा भीड़ उमड़ती है और टिकट कंफर्म होने के चांस काफी ज्यादा कम होते हैं जिसके लिए अधिकतर लोग एडवांस टिकट की बुकिंग करवाते हैं और त्योहारों के सीजन में हमेशा से ही इसके लिए जद्दोजहद लगी रहती है.

लेकिन कई बार किसी कारण के चलते हमारी कंफर्म टिकट को भी हमें निरस्त या स्थगित करवाना पड़ता है. ऐसी स्थिति में जब हम ट्रेन का टिकट कैंसिल कराते हैं तो भारतीय रेलवे अपनी कैंसिलेशन फीस काटता है और बाकी पैसे हमें वापस कर देता है. लेकिन अब इन नियमों में बदलाव होने जा रहा है. आपको बता दें कि अब आपको पहले के मुकाबले टिकट कैंसिल के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे.

क्योंकि कई रिपोर्ट्स का ऐसा दावा है कि भारतीय रेलवे अब जल्द ही कंफर्म टिकट को कैंसल करवाने पर कैंसिलेशन चार्ज के अलावा जीएसटी अर्थात गुड सर्विस टैक्स लगाने की योजना बना रहा है. वित्त मंत्रालय द्वारा 3 अगस्त को जारी किए गए सेल्यूलर की मानें तो अब ट्रेन टिकट या फिर होटल बुकिंग कैंसिल कराने पर आपको जीएसटी तो देनी पड़ेगी.

सर्कुलर में यह भी बताया गया है कि टिकट बुक कराना एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सेवा देने वाला और सेवा लेने वाला अपनी पेशकश करता है. और जब इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द किया जा रहा है तो प्रोवाइडर को छोटी रकम मौके के तौर पर देनी आवश्यक होती है. टिकट चाहे जिस श्रेणी भी का हो उसकी कीमत राशि के अनुपात के आधार पर अब जीएसटी भी अतिरिक्त काटा जाएगा.

किस आधार पर तय होगी कैंसिलेशन की दर ?

अधिकतर लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि यह जीएसटी किस आधार पर काटी जाएगी ?अगर रिपोर्ट्स की मानें तो यात्रा शुरू करने से 48 घंटे पहले या उससे ज्यादा समय पहले एसी 2-tier की टिकट कैंसिल कराने पर आपको शुल्क के तौर पर अतिरिक्त ₹200 और एसी 3 टियर की कैंसिल करवाने पर आपको ₹180 का भुगतान करना होगा.

यही नहीं अगर यात्रा शुरू होने में 48 घंटे से कम समय रह गया है और 12 घंटे से अधिक समय बचा है तो व्यक्ति से कैंसिलेशन के तौर पर 25 शुल्क वसूला जा सकता है. इसी प्रकार से यदि ट्रेन स्टेशन से छूटने के समय से 12 घंटे पहले और 4 घंटे से अधिक समय पर आपको टिकट कैंसिलशेन पर 50 फ़ीसदी तक कैंसिलेशन चार्ज का भुगतान करना पड़ सकता है.

ऐसी परिस्थितियों में टिकट रद्द करवाने पर कैंसिलेशन शुल्क पर 5 फीसदी अतिरिक्त जीएसटी ऊपर से लगाया जाएगा. लेकिन याद रहे कि सेकंड क्लास स्लीपर टिकट यात्री को टिकट कैंसिलेशन पर किसी भी प्रकार का जीएसटी भुगतान नहीं करना होगा.

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