जयपुर, राजस्थान : राजस्थान में अब इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी अर्थात् विद्युत वाहन नीति लागू हो गई है. इस पॉलिसी को लेकर अब गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है. जिससे अब इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 30 हजार से 50 हजार तक की छूट मिलेगी.
गौरतलब है कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साल 2019 के बजट में इलेक्ट्रिक वाहन नीति घोषित करने की बात कही थी. जिसके अनुसार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के खरीदारों को SGST (राज्य वस्तु एवं सेवा कर) के लिए फीलिंग कर के साथ एक समय सब्सिडी दी जाएगी. जहां बैटरी की क्षमता के अनुसार वाहन की खरीदने पर व्यक्ति को यह सब्सिडी प्राप्त होगी. वही इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर खरीदार को मोटर वाहन टैक्स भी नहीं देना होगा.
इस विषय में संयुक्त परिवहन आयुक्त नानूराम चोयल ने कहा है कि पॉलिसी लागू होने के बाद प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन मिलेगा और यह पॉलिसी 5 साल तक लागू रहेगी. यहां बस खरीदने पर आपको ₹200000 तक की छूट मिल जाती है. पॉलिसी लागू होने से प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है.
उल्लेखनीय है कि इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साल 2019–20 में इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति घोषित करने की बात कही थी. जिसके अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को SGST के लिए फीलिंग करने के साथ एक समय यह सब्सिडी दी जाती है. जिसमें बैटरी की क्षमता के अनुसार वाहन की खरीद पर व्यक्ति को छूट मिलती है.
किस वाहन में मिलेगी कितनी छूट?
सरकार का मानना है कि यह नीति लागू होने से डीजल और पेट्रोल और अन्य कई पारंपरिक वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी. रिपोर्ट्स के अनुसार इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहन वाहनों में यह छूट 5 से ₹10000 तक होगी. वही तीन पहिया वाहनों में 10 से ₹20000 की छूट मिलेगी. और कारों में आपको ₹50000 और बस में आपको ₹200000 तक की सब्सिडी मिल जाएगी.