राजस्थान : चारों तरफ बढ़ रहे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के कई प्रमुख शहरों में प्रदूषण की समस्या से निजात पाने हेतु सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई आदेश जारी किए गए हैं. जिसमें विशेष तौर पर परिवहन विभाग को कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं.
इस आदेश के अनुसार राज्य की राजधानी जयपुर समेत प्रमुख पांच शहरों में 31 मार्च 2022 के बाद से ही 15 वर्ष से अधिक कमर्शियल वाहनों का संचालन नहीं किए जाने की बात कही गई थी. वहीं डीजल चालित वाहनों की मियाद को 31 मार्च 2022 को ही खत्म किया गया था. इसके बाद इन वाहनों का ना तो कोई फिटनेस सर्टिफिकेट जारी हो सकते हैं और ना ही कोई परमिट जारी होंगे.
हालांकि इसके बाद राज्य सरकार ने इससे पहले पुराने कमर्शियल वाहनों के संचालन की तिथि को आगे बढ़ाया था. लेकिन परिवहन विभाग के हिसाब से अब इन पुराने वाहन को संचालन को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए. वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों के संचालन को बंद करने के आदेश जारी कर दिए थे.
शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण कम करने हेतु कोर्ट डीजल से संचालित होने वाले इन वाहनों पर रोक लगाने के तत्कालीन आदेश दिए थे. गौरतलब है कि देश की राजधानी दिल्ली में पहले से ही ऐसे वाहनों के संचालन पर रोक लगाई जा चुकी है.
आपको बता दें कि प्रदेश की राजधानी जयपुर के साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर का पड़ोसी अलवर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर जैसे शहरों में भी पुराने कई कमर्शियल वाहनों के संचालन पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए गए थे. वहीं लोगों की सुविधाओं को देखते हुए पहले संचालन की अवधि को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया गया था. लेकिन उसके बाद में कोई भी बढ़ोतरी इन नहीं देखी गई है.