जयपुर : पिछले महीने के बिजली के बिल अब घरेलू उपभोक्ताओं के दरवाजे पर जैसे ही पहुंच रहे हैं तो उनकी टेंशन बढ़ रही है. बिजली के बिलों में जहां रियायत का दावा है वही साथ दिए जा रहे डिमांड नोटिस में यहां वसूली का फरमान दिखाई पड़ता है. ऊर्जा विभाग के आदेशों के अनुसार बिजली कनेक्शन पर अब आपको 2 महीने के बिजली बिल की राशि एडवांस में बतौर सिक्योरिटी जमा करानी होगी और इस हेतु डिस्कॉम ने बिजली उपभोक्ताओं को नोटिस भी जारी कर दिया है.
यहां नोटिस मिलने के 1 माह के अंदर ही यह सिक्योरिटी राशि जमा करानी आवश्यक होगी. और ऐसा नहीं करने की स्थिति में आप का बिजली कनेक्शन भी कट सकता है. यह राशि जब उपभोक्ता कनेक्शन कट करवाएगा तो उसे वापस मिल जाएगी. डिस्कोम यहां जमा सिक्योरिटी पर सालाना 2% उपभोक्ताओं को ब्याज देगा. लेकिन यहां सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि इतनी बड़ी धनराशि कोई कैसे जमा करवाएं ?
बिजली कनेक्शन से संबंधित यह आदेश संपूर्ण राजस्थान में जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम के बिजली उपभोक्ताओं को ही यह एडवांस जमा करवाने की आवश्यकता होगी. बताया जा रहा है कि इस सिक्योरिटी राशि के जरिए जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम 4000 करोड़ रुपए की वसूली करने की तैयारी कर रहा है. और जयपुर डिस्कॉम ने यहां 300 करोड़ की डिमांड नोटिस भेजकर इसकी शुरुआत कर दी है.