Rajasthan, Traffic Rules :— वाहन चालकों की सुरक्षा हेतु विभिन्न तरह के यातायात नियम पहले से ही लागू किए गए हैं और ट्रैफिक पुलिस भी इनकी पालना कराने के लिए कड़ी सख्ती बरत रही है. ऐसे में राजस्थान में कार चलाने वालों के लिए अब एक जरूरी सूचना फिर से सामने आई है. जिसका पालन ना करने पर जुर्माना वसूलने की बात भी कही जा रही है.
जैसा कि हम सभी जानते हैं किसी भी चार पहिया वाहन में वाहन चालक को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होता है. इसके साथ ही वाहन चालक के समकक्ष बैठे व्यक्ति को भी सीट बेल्ट लगाना आवश्यक होता है. लेकिन इसके साथ ही साथ पीछे बैठे लोगों को भी सीट बेल्ट लगाना चाहिए. लेकिन देखा जा रहा है कि अधिकतर लोग इसकी पालना नहीं करते हैं.
अधिकतर लोग इसे बड़ी आसानी से दरकिनार कर देते हैं. जबकि सुरक्षा मानकों को देखे तो पीछे व्यक्ति बैठे व्यक्ति सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं. जिसके चलते भारी संख्या में दुर्घटनाएं होती है. जिसका हालिया उदाहरण साइरस मिस्त्री का एक्सीडेंट है.
इसी के चलते अब नियमों में बदलाव किया गया है और राजस्थान परिवहन विभाग ने इस विषय में आदेश जारी कर दिए हैं कि बिना सीट बेल्ट लगाए अगर कोई भी यात्री पाया जाता है तो उसका चालान काटा जाए और उसका चालान उतना ही होगा जितना कि फ्रंट सीट पर बैठे व्यक्ति का होता है.
किन पर नियम लागू नहीं?
विभाग से जारी आदेशों में सीट बेल्ट उनके लिए अनिवार्य है जो फ्रंट फेसिंग सीट पर बैठते हैं. यदि यात्री का चेहरा आगे की दिशा की तरफ हो तो यह आवश्यक है. अक्सर कई बड़ी गाड़ियों में कई जगह सीटें बैक फेसिंग भी होती है. ऐसे पैसेंजर पर यह नियम लागू नहीं होता है.
आपको बता दें कि इसी हेतु ही मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करते हुए सीट बेल्ट नहीं लगाने पर चालान राशि को ₹100 से बढ़ाकर ₹1000 कर दिया गया है. जो कि कार में बैठे सभी यात्रियों पर लागू होता है.